भारतीय राज्यपाल





भारत के राज्यपाल की भूमिका

राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख है जैसे कि राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख है। राज्यपाल राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री शासनात्मक प्रमुख होता हैं। राज्य के सभी शासनात्मक कार्यों को राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। हालांकि, हकीकत में वह केवल विभिन्न शासनात्मक कार्यों में अपनी सहमति देता है। वह कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकता है। राज्य के शासनात्मक कार्य की वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।

भारतीय संविधान में 1956 में हुए एक संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। राज्यों के राज्यपालों के अलावा, उप-राज्यपाल दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान निकोबार द्वीप और पुडुचेरी में नियुक्त किए जाते हैं। अन्य सभी संघ-क्षेत्रों को एक प्रशासनिक प्रमुख (एक आईएएस अधिकारी) द्वारा शासित किया जाता है। चंडीगढ़ का एकमात्र ऐसा अपवाद है जहाँ पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के उप-राज्यपाल भी हैं।

संघ-क्षेत्र के उप-राज्यपाल की शक्तियां भारत के राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के बराबर होती हैं। दोनों को 5 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की शक्तियां

भारत के राष्ट्रपति की तरह, राज्य के राज्यपाल के पास कुछ शासनात्मक, विधायी और न्यायिक शक्तियां होती हैं। उसके पास कुछ विवेकाधीन या आपातकालीन शक्तियां भी हैं। परन्तु राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल के पास कोई राजनयिक या सैन्य शक्तियां नहीं होती हैं।

कार्यकारी शक्तियां
  • राज्यपाल के पास राज्य के मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता (ऐडवोकेट जनरल) और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। हालांकि, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता क्योंकि उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है।
  • राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श लेता है।
  • राज्यपाल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
  • यदि राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है, तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को राज्य की विधानसभा में नामित कर सकता है।
  • उन सभी राज्यों में जहाँ एक द्विसदनीय विधायिका मौजूद है, वहाँ राज्यपाल को विधान परिषद के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार है, जो "साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा जैसे मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं"

विधायी शक्तियों
  • जैसा कि गवर्नर को राज्य विधानमंडल का हिस्सा माना जाता है, इसलिए राज्यपाल को संसद के संबंध में राष्ट्रपति की तरह ही, राज्य विधानमंडल को संदेश भेजने, बैठक बुलाने, हटाने और भंग करने का अधिकार है। हालांकि ये औपचारिक शक्तियां हैं, वास्तव में, राज्यपाल को ऐसे निर्णय लेने से पहले मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
  • राज्यपाल राज्य विधायिका और सत्तारूढ़ सरकार की नई प्रशासनिक नीतियों को विधानसभा को रेखांकित करके, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र का संबोधित करता है।
  • राज्यपाल राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण और 'मनी बिल' की अनुदान और अनुशंसा की मांग भी विधानमंडल के समक्ष रखता है।
  • राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में राज्य के आकस्मिक निधि को बढ़ने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है।
  • केवल राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ही विधानसभा द्वारा पारित सभी बिल एक कानून बन जाते हैं। यदि यह धन बिल नहीं है, तो राज्यपाल को इसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस भेजने का अधिकार है। लेकिन यदि विधानसभा दूसरी बार राज्यपाल को बिल भेजती है, तो उस पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ते है।
  • जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और कानून को तुरंत लागू किया जाना होता है। हालांकि, अगले सत्र में राज्य विधायिका में अध्यादेश प्रस्तुत किया जाता है और यह कुल छह सप्ताह के लिए परिचालित रहता है, जब तक कि इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत न किया जाए।
न्यायिक शक्तियां
  • राज्यपाल किसी दोषी ठहराए व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है, उसके दंड को रोक सकता है, दंड को टाल सकता है या दंड से निलंबित कर सकता है। राज्यपाल कानून के खिलाफ अपराध किए गए किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को रोकने, कम करने या बदल भी सकता है।
  • राज्यपाल विशेष राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति से परामर्श करता है।
आपातकालीन शक्तियां
  • यदि राज्य की विधानसभा में कोई राजनीतिक दल बहुमत नहीं देता है, तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग करने की शक्ति होती है।
  • राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से एक विशेष आपात स्थिति की आधिकारिक रिपोर्ट में राष्ट्रपति को सूचित करता है और राष्ट्रपति की तरफ से 'राष्ट्रपति शासन' लगाता है। राज्यपाल ऐसी परिस्थितियों में, मंत्रिपरिषद की सलाह या कार्यों को अधिभूत करता है और राज्य के कार्यकलापों पर खुद को निर्देशित करता है।

योग्यता मानदंड

भारत के संविधान के अनुसार, किसी विशेष राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता मानदंड निम्नलिखित हैं:
  • वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
  • वह किसी अन्य कार्यालय में पदासीन नहीं होना चाहिए।
  • वह संघ के विधानमंडल या किसी अन्य राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल के सदस्यों में से किसी एक को राज्यपाल बनाने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते नियुक्ति के बाद, वह तुरंत ही विधानमंडल के सदस्य नहीं रह जाता है।

राज्यपाल का वेतन

1982 के राज्यपाल (अनुमोदन, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम में निर्दिष्ट के अनुसार राज्यपाल का मासिक वेतन 1,10,000 रुपये है। राज्यपाल कुछ लाभ और भत्ते का हकदार भी है, जो कि पांच साल की अवधि में उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा।

राज्यपाल के लिए सुविधाएं

मासिक वेतन के अलावा, राज्यपाल कई विशेष सुविधाओं जैसे चिकित्सा सुविधाएं, निवास सुविधाएं, यात्रा सुविधाएं, फोन की प्रतिपूर्ति और बिजली के बिल और कई अन्य भत्ते के हकदार हैं। राज्यपाल को आधिकारिक निवास प्रदान कराया जाता है। राज्यपाल और उसके परिवार को मुफ्त चिकित्सा भी प्रदान की जाती है। देश भर में राज्यपाल के यात्रा खर्च के रूप में एक निश्चित राशि भी आवंटित की जाती है।

राज्यपाल की चुनाव प्रक्रिया

राज्यपाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतदान (मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरह) की प्रक्रिया से निर्वाचित नहीं किया जाता है। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी विशेष राज्य के राज्यपाल के रूप में पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए राज्यपाल को ऊपर वर्णित सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।


राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि

भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पास पांच साल की अवधि के लिए कार्यालय होता है, लेकिन यह पहले समाप्त होने के अधीन है यदि:
  • राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिसके वह अपनी खुशी से कार्यालय नियुक्त करता है। वास्तव में, राष्ट्रपति को देश के प्रधानमंत्री द्वारा सलाह दी जाती है, जो एक राज्य के राज्यपाल को बर्खास्त करने का निर्णय लेते हैं, आमतौर पर भ्रष्टाचार, रिश्वत और संविधान के उल्लंघन में लिप्त अपराध के आधार पर ऐसा किया जाता है।
  • राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राज्यपाल की कोई सेवानिवृत्ति आयु सीमा नहीं होती है, क्योंकि वह एक निश्चित अवधि के लिए कार्यालय में नियुक्त किया जाता है। एक राष्ट्रपति के आलावा, राज्यपाल के कार्यालय में अभियोग लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

राज्यपाल की पेंशन

भारत के संविधान के अनुसार, एक विशेष राज्य का राज्यपाल एक निश्चित पेंशन का हकदार होता हैं। अगस्त 2013 में, राज्यपाल की पेंशन में वृद्धि के लिए एक विधेयक शुरू किया गया था। एक निश्चित पेंशन के अलावा, एक राज्यपाल भी सचिवालय भत्ता और जीवन सुरक्षा के लिए चिकित्सा लाभ जैसे अनुमोदन का हकदार होता हैं।

राज्यपाल का निवास

जैसे कि राज्यपाल भारत में किसी विशेष राज्य का नाममात्र प्रमुख है, इसलिए वह उस राज्य के राजभवन में अपने कार्यालय की अवधि के दौरान रहने का हकदार है। भारत के राष्ट्रपति की तरह जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, उसी तरह प्रत्येक राज्य में राजभवन होता है जिसे राज्यपाल और उसके परिवार को प्रदान किया जाता है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर राजभवन को खाली करना पड़ता है।

रोचक तथ्य

भारत में एक राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। वह 2 अगस्त 1947 से अपनी मृत्यु तक 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थीं।

भारत के राज्यपालों की सूची

राज्यों के वर्तमान राज्यपाल 
राज्यनामकार्यभार संभाला
आंध्र प्रदेशई.एस.एस. नरसिम्हान28 दिसंबर, 2009
अरुणाचल प्रदेशबी डी मिश्रा3 अक्टूबर, 2017
असमजगदीश मुखी10 अक्टूबर, 2017
बिहारलालजी टंडन23 अगस्त, 2018
छत्तीसगढ़ आनंदीबेन पटेल (अतिरिक्त प्रभार)15 अगस्त, 2018
गोवामृदुला सिन्हा31 अगस्त, 2014
गुजरातओम प्रकाश कोहली16 जुलाई, 2014
हरियाणासत्यदेव नारायण आर्य22 अगस्त, 2018
हिमाचल प्रदेशआचार्य देवव्रत12 अगस्त, 2015
जम्मू-कश्मीरसत्य पाल मलिक23 अगस्त, 2018
झारखंडद्रौपदी मुर्मू18 मई, 2015
कर्नाटकवजुभाई वाला 1 सितंबर, 2014
केरलपी. सतशिवम5 सितंबर, 2014
मध्य प्रदेशआनंदीबेन पटेल23 जनवरी, 2018
महाराष्ट्रसी.विद्यासागर राव30 अगस्त, 2014
मणिपुरनजमा हेपतुल्ला21 अगस्त, 2016
मेघालयतथागत राय22 अगस्त, 2018
मिजोरमकुम्मनम राजशेखरन29 मई, 2018
नागालैंडपद्मनाभ आचार्य19 जुलाई, 2014
उड़ीसागणेशी लाल29 मई, 2018
पंजाबवी.पी. सिंह बदनौर22 अगस्त, 2016
राजस्थानकल्याण सिंह4 सितंबर, 2014
सिक्किमगंगा प्रसाद22 अगस्त, 2018
तमिलनाडुबनवारीलाल पुरोहित6 अक्टूबर, 2017
तेलंगानाई.एस.एल नरसिम्हन (अतिरिक्त प्रभार)2 जून, 2014
त्रिपुराकप्तान सिंह सोलंकी22 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेशराम नाइक22 जुलाई, 2014
उत्तराखंडकृष्ण कांत पॉल8 जनवरी, 2015
पश्चिम बंगालकेशरी नाथ त्रिपाठी24 जुलाई, 2014


वर्तमान उपराज्यपाल और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों की सूची

वर्तमान उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक
कार्यालय और केंद्र शासित प्रदेशनामकार्यभार संभाला
अंडमान और निकोबार द्वीप के उपराज्यपालदेवेंद्र कुमार जोशी8 अक्टूबर, 2017
चंडीगढ़ के प्रशासकवी.पी. सिंह बदनौर22 अगस्त, 2016
दादरा और नगर हवेली के प्रशासकप्रफुल खोड़ा पटेल (अतिरिक्त शुल्क)30 दिसंबर, 2016
दमन और दीव के प्रशासकप्रफुल खोड़ा पटेल29 अगस्त, 2016
दिल्ली के उपराज्यपालअनिल बैजल31 दिसंबर, 2016
लक्षद्वीप के प्रशासकफारूक खान6 सितंबर, 2016
पुदुच्चेरी की उपराज्यपालकिरण बेदी29 मई, 2016



Last Updated on October 18, 2018