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भारत के वर्तमान राष्ट्रपति
राम नाथ कोविंद भारत के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति हैं। 2017 का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को पदभार ग्रहण किया। वह भारत के राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे दलित हैं। पेशे के एक वकील, कोविंद ने 1993 तक दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास किया। 1994 में वह राज्यसभा के संसद सदस्य नियुक्त हुए। उन्होंने 1994 से 2006 तक एक सांसद के रूप में कार्य किया। कोविंद 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे।कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के परौख गांव के एक दलित परिवार में हुआ था। कोविंद ने डीएवी कॉलेज से कॉमर्स से स्नातक और एलएलबी की डिग्रियाँ प्राप्त कीं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, कोविंद ने सिविल सेवा परीक्षा दी और तीसरे प्रयास में इसमें सफल हो गए। हालांकि वह इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि वह आईएएस नहीं बल्कि सहयोगी सेवा करना चाहते थे। इसके बाद कोविंद ने कानून का अभ्यास शुरू किया। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के व्यक्तिगत सहायक आदि महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1991 में, वह भाजपा में शामिल हो गए और 1994 में राज्यसभा सांसद बने।
भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा मनोनीत, राम नाथ कोविंद ने मीरा कुमार को 65.65 प्रतिशत वैध वोट जीतकर हराया।
राष्ट्रपति का चुनाव
भारत के संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव की व्याख्या करता है। इसके अनुसार, राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य और और दो केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात् दिल्ली और पुदुचेरी शामिल होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। उसे राष्ट्रपति पद पर दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।अर्हता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:
- वह भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो।
- वह संघ या किसी भी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति पांच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा। वह भारत के उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा देकर पदच्युत हो सकता है। लेकिन जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उसका पद नहीं संभाल लेता तब तक वह इस्तीफा देने के बावजूद भी अपने पद पर नियत रहेगा। और इसका पद रिक्त होने से पहले इसके लिए एक चुनाव आयोजित किया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग या अन्य किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के छः महीनों के भीतर अनिवार्य रूप से चुनाव संपन्न होना चाहिए।
राष्ट्रपति पर महाभियोग
महाभियोग राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पदच्युत करने की एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान का उल्लंघन किए जाने पर महाभियोग लगाया जा सकता है और यह कार्यवाही संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में शुरू की जा सकती है। सदन में प्रस्ताव पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद, सदन के एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस, जिसमें उस पर लगे आरोप शामिल हों, राष्ट्रपति को भेजा जाता है। 14 दिन के बाद दूसरे सदन में अभियोग पर विचार किया जाता है और इस अवधि में राष्ट्रपति स्वयं अपना बचाव प्रस्तुत कर सकता है। अगर प्रस्ताव दूसरे सदन द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा हुआ कहा जाता है। उसे अपना पद त्यागना पड़ता है।
राष्ट्रपति की शक्तियां
भारत के राष्ट्रपति को कार्यकारी, विधायी, आपातकालीन, राजनयिक, न्यायिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं।कार्यकारी शक्तियां
उसे संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं। उसके द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग भारत के संविधान के अनुरूप किया जाना चाहिए। वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह भारत के अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के अलावा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ उसके पास क्षमादान शक्ति भी होती है, जिससे वह एक दोषी को दी गई मौत की सजा को भी क्षमा कर सकता है।
विधायी शक्तियां
वह लोकसभा और संसद के एक सत्र को भंग कर सकता है। वह हर वर्ष संसद के पहले सत्र को भी संबोधित कर सकता है। वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इन सदस्यों के पास साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना अनिवार्य है। वह एंग्लो-इंडियन समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों को भी मनोनीत कर सकता है। जब संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो वह उस पर सहमति या असहमति प्रकट कर सकता है। वह इसे संसद वापस प्रेषित कर सकता है भले ही वह यह वित्त विधेयक या संवैधानिक संशोधन विधेयक हो।
आपातकालीन शक्तियां
राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। संसद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट मंत्रियों द्वारा लिखित अनुरोध पर ऐसा संभव है। यदि राज्य संवैधानिक रूप से विफल हो जाता है तो राज्य में राजकीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। देश में वित्तीय अस्थिरता की संभावना होने पर वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
वित्तीय शक्तियां
केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति पर ही संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। वह संसद के समक्ष केंद्रीय बजट का निर्माण करता है और आकस्मिक निधि पर उसका पूरा अधिकार होता है।
राजनयिक, सैन्य और न्यायिक शक्तियां
वह अन्य देशों को भेजे जाने वाले राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। सभी अंतरराष्ट्रीय संधियों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। सैन्य शक्तियों के अंतर्गत वह युद्ध और शांति की अंतिम घोषणा कर सकता है। वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है यदि संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्य संख्या के दो तिहाई सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर दें।
भारत के राष्ट्रपति का वेतन और आवास
राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते भारतीय संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 150000 रुपये प्रति माह है। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन उसका आधिकारिक निवास है।भारत के राष्ट्रपतियों की सूची
क्रम संख्या | नाम | पदग्रहण | पदमुक्ति | प्रोफाइल |
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1 | श्री रामनाथ कोविंद (1945 में जन्म) | 25 जुलाई 2017 | वर्तमान | भारत के चौदहवें राष्ट्रपति और बिहार के पूर्व राज्यपाल |
2 | प्रणव मुखर्जी (1935 में जन्म) | 25 जुलाई 2012 | 25 जुलाई 2017 | भारत के तेरहवें राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। |
3 | प्रतिभा पाटिल (1934 में जन्म) | 25 जुलाई 2007 | 25 जुलाई 2012 | भारत की बारहवीं राष्ट्रपति और यह पद धारण करने वाली पहली महिला |
4 | डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (1931 में जन्म) | 25 जुलाई 2002 | 25 जुलाई 2007 | भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति और एक अत्यंत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जिन्होंने डीआरडीओ और इसरो जैसे संगठनों में काम किया। |
5 | कोच्चेरील रामन नारायणन (1920-2005) | 25 जुलाई 1997 | 25 जुलाई 2002 | भारत गणराज्य के दसवें राष्ट्रपति और "देश के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों" में से एक। |
6 | शंकर दयाल शर्मा (1918-1999) | 25 जुलाई 1992 | 25 जुलाई 1997 | भारत गणराज्य के नौवें राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य। |
7 | रामास्वामी वेंकटरमण (1910-2009) | 25 जुलाई 1987 | 25 जुलाई 1992 | भारत के आठवें राष्ट्रपति और पेशे से एक भारतीय राजनेता और वकील। |
8 | ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994) | 25 जुलाई 1982 | 25 जुलाई 1987 | भारत के सातवें राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और धर्म से एक सिख। |
9 | नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996) | 25 जुलाई 1977 | 25 जुलाई 1982 | भारत के छठे राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित एकमात्र व्यक्ति |
10 | बासप्पा दनप्पा जत्ती (1912-2002) | 11 फरवरी 1977 | 25 जुलाई 1977 | अहमद के निधन के बाद जत्ती ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले वह मैसूर (कर्नाटक) राज्य के मुख्यमंत्री थे। |
11 | फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977) | 24 अगस्त 1974 | 11 फरवरी 1977 | भारत गणराज्य के पांचवें राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य। |
12 | वराहगिरी वेंकट गिरि (1894-1980) | 24 अगस्त 1969 | 24 अगस्त 1974 | भारत के चौथे राष्ट्रपति, जो आंध्र प्रदेश में रहने वाले तेलुगू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। |
13 | मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) | 20 जुलाई 1969 | 24 अगस्त 1969 | हिदायतुल्लाह ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सेवा की जब तक कि गिरि को भारत का राष्ट्रपति नहीं निर्वाचित किया गया। |
14 | वराहगिरी वेंकट गिरि (1894-1980) | 3 मई 1969 | 20 जुलाई 1969 | हुसैन की मृत्यु के बाद गिरि भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति बनाए गए। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने के लिए उन्होंने कुछ महीनों में ही इस्तीफा दे दिया था। |
15 | डॉ. जाकिर हुसैन (1897-1969) | 13 मई 1967 | 3 मई 1969 | भारत के तीसरे और देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। |
16 | डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1988-1975) | 13 मई 1962 | 13 मई 1967 | भारत के दूसरे राष्ट्रपति और इनके जन्मदिन पर ही हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। |
17 | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (1884-1963) | 26 जनवरी 1950 | 13 मई 1962 | भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य। |
Last Updated on October 19, 2018